Muzaffarnagar riots verdict ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक और सामाजिक स्मृति में एक लंबा अध्याय बंद कर दिया है। 2013 के दंगों के दौरान भौराकलां थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर राय सिंह गांव में हुई रईसुद्दीन की हत्या, आगजनी और लूट के बहुचर्चित मामले में अदालत ने 13 साल बाद फैसला सुनाते हुए 22 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टि से अहम है, बल्कि दंगों से जुड़े मामलों में सबूतों की मजबूती और जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।


🔴 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला, एक साथ सुने गए 15 मुकदमे

यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-4 में सुनाया गया। पीठासीन अधिकारी कनिष्क कुमार सिंह ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

इस मामले में अलग-अलग 15 एफआईआर दर्ज हुई थीं, जिनकी सुनवाई एक साथ की गई। अदालत ने सभी पत्रावलियों और गवाहों के बयानों पर संयुक्त रूप से विचार किया।


🔴 8 सितंबर 2013: जब मोहम्मदपुर राय सिंह दंगों की चपेट में आया

भौराकलां थाना क्षेत्र का मोहम्मदपुर राय सिंह गांव 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल रहा। 7 सितंबर को नंगला मंदौड़ पंचायत से लौट रहे लोगों पर हमले के अगले ही दिन, 8 सितंबर को पूरे क्षेत्र में हिंसा फैल गई।

इसी दिन आरोप है कि हमलावरों ने गांव की मुस्लिम बस्ती को निशाना बनाया। घरों में आगजनी की गई, लूटपाट हुई और धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा के दौरान गांव निवासी रईसुद्दीन की हत्या कर दी गई, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया।


🔴 पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान का आरोप

एफआईआर के अनुसार, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस पर भी हमला किया गया। वादी दरोगा गंगा प्रसाद के अलावा कांस्टेबल अमित कुमार की मोटरसाइकिल में आग लगाए जाने का आरोप भी शामिल था। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

भौराकलां थाने में तैनात दरोगा गंगा प्रसाद ने 8 सितंबर 2013 को इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच का सिलसिला शुरू हुआ।


🔴 45 आरोपी नामजद, 26 के खिलाफ चार्जशीट

Muzaffarnagar riots verdict से जुड़े इस प्रकरण में प्रारंभिक तौर पर 45 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद में एसआईटी द्वारा विस्तृत विवेचना के बाद 26 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

मामले की सुनवाई कोर्ट संख्या-4 में चली, जहां अलग-अलग मुकदमों की फाइलों को एक साथ सुना गया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह और साक्ष्य पेश किए गए, लेकिन अदालत के अनुसार वे आरोपों को मजबूती से साबित नहीं कर सके।


🔴 22 आरोपी दोषमुक्त, 4 की ट्रायल के दौरान मौत

शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए 22 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। वहीं, चार आरोपियों की ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी, जिस कारण उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

दोषमुक्त किए गए आरोपियों में ऋषिपाल, सहसंरपाल, अनिल, विनोद, काला, प्रवीन, नीकू, भूरा, जगपाल, प्रेमपाल, पप्पू, सुभाष, संजीव, करण, शेर सिंह, मदन, जयनारायण, प्रमोद, विक्की, बादल, ब्रजबीर और हरेंद्र शामिल हैं। वहीं प्रवीण, सूरज, बबलू और नकुल की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी।


🔴 अभियोजन की कमजोरी और सबूतों का अभाव

अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य आरोपों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। गवाहों के बयान, घटनाक्रम की कड़ियां और भौतिक साक्ष्य—इन सभी में ऐसी मजबूती नहीं पाई गई, जिससे आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके।

Muzaffarnagar riots verdict इस बात की भी याद दिलाता है कि लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद यदि जांच और साक्ष्य ठोस न हों, तो न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम अलग हो सकता है।


🔴 दंगों के बाद पलायन और टूटता सामाजिक ताना-बाना

2013 के दंगों के दौरान मोहम्मदपुर राय सिंह गांव से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रातों-रात पलायन कर गए थे। खेतों में काम कर रहे किसानों पर हमलों और बस्तियों में आगजनी की घटनाओं ने पूरे इलाके में भय का माहौल बना दिया था।

इन घटनाओं के बाद दर्ज मुकदमों की सुनवाई वर्षों तक चली और अब जाकर अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है।


🔴 13 साल की इंसाफ की लड़ाई, कई सवाल अब भी बाकी

यह फैसला 13 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया का परिणाम है। हालांकि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन दंगों की पीड़ा, जान-माल का नुकसान और विस्थापन की टीस आज भी कई परिवारों के लिए जीवित है।

Muzaffarnagar riots verdict ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि दंगों जैसे मामलों में जांच, गवाह संरक्षण और समयबद्ध न्याय कितना आवश्यक है।


मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ा यह फैसला कानून की प्रक्रिया का अंत हो सकता है, लेकिन सामाजिक स्मृति में इसके असर लंबे समय तक बने रहेंगे। साक्ष्य के अभाव में आया यह निर्णय न्याय व्यवस्था, जांच तंत्र और दंगा पीड़ितों की उम्मीदों—तीनों के लिए एक गहरी सीख छोड़ जाता है।

 



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