New washing machine got damaged during warranty Consumers get big relief from court order

कोर्ट का फैसला।
– फोटो : अमर उजाला

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आगरा के एक उपभोक्ता को वारंटी में वॉशिंग मशीन खराब होने पर कंपनी और डीलर ने बदलकर नहीं दी। वाद दायर होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने सुनवाई की। उन्होंने कंपनी और डीलर को मशीन की कीमत 26 हजार रुपयों के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति, वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये देने के आदेश दिए।

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लोहामंडी थाना क्षेत्र के अशोक नगर निवासी मनीष गर्ग ने वाद दायर किया था। बताया कि 14 फरवरी 2018 को उन्होंने मेसर्स डिजिटल वर्ल्ड चर्च रोड से एक व्हर्लपूल कंपनी की वॉशिंग मशीन 26 हजार रुपये में खरीदी थी। डीलर ने 2 वर्ष की वारंटी दी थी। कहा था कि दो साल के बीच में कोई खराबी होती है तो वह नई मशीन बदलकर देगा।

10 सितंबर 2019 को मशीन खराब हो गई। बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। 11 सितंबर 2019 को डीलर से संपर्क करने पर उसने कंपनी में शिकायत दर्ज कराने को बोल दिया। कंपनी के इंजीनियर ने बताया कि मशीन के मुख्य भाग में कुछ खराबी है। 2 दिन बाद इंजीनियर खराब पार्ट बदल दिया। इसके बाद भी मशीन ने काम नहीं किया। तब इंजीनियर ने कहा कि एक और पार्ट बदलने की जरूरत है। इसके बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं की।

 



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