News Update Today: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश के 25 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं करने पर सारनाथ थानाध्यक्ष को कोर्ट ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त को भी भेजने का आदेश दिया है।
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सारनाथ थाना क्षेत्र के बुद्धा सिटी फेज 1 कॉलोनी की पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दी। आरोप था कि पति से अलग होने के बाद उसका परिचय गाजीपुर के मुहम्मदाबाद डोमनपुरा निवासी मोहम्मद यासीन से हुई, जो यूपी पुलिस में सिपाही है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया।
आरोप है कि यासीन और परिवार ने साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कराकर 7 मार्च 2019 को नया निर्वाचन व आधार कार्ड बनवाया और 20 नवंबर 2019 को मुस्लिम रीति रिवाज से सारनाथ के गेस्ट हाउस से शादी कराई।
इस बीच यासीन ने धोखाधड़ी कर करीब 50 लाख रुपये मकान खरीदने के लिए कई किश्तों में लिए और मकान भी अपने नाम कर लिया। कार भी खरीदी। मकान व कार अपने नाम किए जाने पर वह बच्चों के साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में सारनाथ थाना प्रभारी मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं।