
झांसी। दो सगी बहनों संग सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने नामंजूर कर दी।अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में उनकी जमानत याचिका पेश की गई थी। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के मुताबिक 18 जून 2024 को थाना समथर में शौकीन खान, आकिब व साहिल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मुकदमें में पॉक्सो एक्ट की धारा भी शामिल थी। इस मामले में अभियुक्त साहिल पुत्र साकिर खान व आकिब खान पुत्र जीलानी ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया है। न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र को बलहीन मानते हुए उसे निरस्त कर दिया।