Now license will be required for 69 categories of businesses

नगर निगम आगरा
– फोटो : अमर उजाला

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आगरा में नगर निगम की सीमा में अब 69 श्रेणी के कारोबार के लिए व्यापार लाइसेंस पंजीकरण अनिवार्य होगा। नगर निगम ने पंजीकरण व रिन्यूवल के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है, जिसे दिवाली के बाद लॉन्च करने की तैयारी है। इस पोर्टल के माध्यम से श्रेणीवार तय फीस चुकाकर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा।

वर्तमान में शहर में होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, अस्पताल, एक्सरे सेंटर, पैथोलॉजी समेत नाै श्रेणी के कारोबार के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है। इन्हें पंजीकरण व रिन्यूवल के लिए हर साल एक हजार से 12 हजार रुपये तक अदा करने होते हैं। हाल ही में हुई नगर निगम सदन की बैठक के दौरान लाइसेंसिंग का दायरा बढ़ाते हुए 60 और श्रेणी के व्यापार को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें बताया गया कि इस संबंध में पहले ही गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। अब इसे लागू किया जाना है। चर्चा के दौरान कई पार्षदों ने छोटे कारोबारियों को रियायत देने की मांग की थी।

हालांकि, उस समय अगली कार्यकारिणी की बैठक में संशोधन प्रस्ताव लाकर बदलाव लाने की बात कहकर प्रस्ताव को पास करा लिया गया था। अब निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए इस प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि पोर्टल को तैयार कर लिया गया है। इस पर पंजीकरण व रिन्यूवल के साथ पेमेंट की भी सुविधा रहेगी। कारोबारी को लाइसेंस पंजीकरण के लिए निगम के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ट्रायल अंतिम दौर में है और इस महीने के अंत तक इसे अधिकारियों की अनुमति लेकर लाॅन्च कर दिया जाएगा।

 



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