Now only one day left for exemption in house tax If you still don't deposit it won't get the benefit

नगर निगम आगरा
– फोटो : अमर उजाला

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अगर आपने अपना गृहकर जमा नहीं किया है तो सोमवार तक कर दीजिए। नगर निगम ने 30 सितंबर तक ही गृहकर जमा करने पर 10 फीसदी छूट का प्रावधान किया है। इसके बाद मार्च तक आपको पूरा गृहकर ही देना होगा।

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आगरा नगर निगम में अब तक 68,000 संपत्ति मालिक इस छूट का फायदा उठा चुके हैं। शहर में 3.25 लाख संपत्तियां हैं, जिनमें से बीते साल केवल एक लाख घरों से ही गृहकर मिल पाया था। अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 68,000 घरों से अब तक 30.83 करोड़ रुपये गृहकर मिल चुका है। टैक्स जमा करने के काम में लगे कर्मचारियों से कहा गया है कि बीते साल से 130 प्रतिशत टैक्स ज्यादा वसूली करनी है। लक्ष्य पूरा न करने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं टैक्स

अपर नगर आयुक्त ने बताया कि गृहकर जमा करने के लिए निगम के टैक्स काउंटरों पर भी जाने की जरूरत नहीं है। भवन स्वामी निगम की वेबसाइट https://agrapropertytax.com पर क्लिक करके भी अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन में अपने आप 10 फीसदी की छूट मिलेगी। जो बकाएदार 30 सितंबर के बाद टैक्स जमा कराएंगे, वे मिलने वाली छूट से तो वंचित होंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में जमा कराने पर 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।



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