
हाउस टैक्स।
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अगर आपका गृहकर बकाया है तो आप 31 अगस्त तक 10 प्रतिशत छूट का लाभ लेते हुए इसे जमा कर सकते हैं। इसके बाद बकायेदारों के खिलाफ निगम रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा।
