Now you will have to pay the bill for buying pesticides, a copy of the license will have to be pasted


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संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। नकली कीटनाशक किसानों को न बेचा जा सके, इसके लिए कृषि विभाग ने सख्ती अपनाई है। अब विक्रेता को कीटनाशक बेचने पर किसानों को बिल देना पड़ेगा। इसके अलावा लाइसेंस की एक कॉपी दुकान पर चस्पा करनी होगी।

जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने बताया कि नकली कीटनाशक बेचे जाने से फसलों के उत्पादन पर असर पड़ता है। इसलिए शासन से इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 180 कीटनाशक विक्रेता हैं। इनमें कई विभिन्न कंपनी का कीटनाशक बेचते हैं। इसलिए सभी विक्रेताओं को कंपनी की ओर से जारी कीटनाशक की लाइसेंस की छायाप्रति दुकान के बाहर चस्पा करनी होगी। इसके अलावा जो भी किसान कीटनाशक खरीदने आता है, उसको पक्का बिल देना होगा। ऐसा इसलिए कि यदि किसान नकली कीटनाशक होने की शिकायत करे तो पक्के बिल के आधार पर दुकानदार पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित स्टॉक बिक्री रजिस्टर व बिल बुक रखने को कहा गया है।



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