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उरई (जालौन)। युवक को शराब पिलाकर ईंट से हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने इस मामले में दो आरोपियों को दोषमुक्त बताकर बरी कर दिया।
रामपुरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला तलाटोला निवासी महाराज सिंह ने पांच जून 2013 को रामपुरा थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि चार जून 2013 को मोहल्ले का राहुल दोहरे दो दोस्तों राहुल व मुकेश के साथ गर आया और उसके पुत्र गजेंद्र को शौच के बहाने घर से ले गया था। देर रात तक घर न लौटने पर सोचा कि वह राहुल दोहरे के घर में सो गया होगा। दूसरे दिन भी कोई खबर न मिलने पर गजेंद्र की मां राहुल दोहरे के घर पहुंची और गजेंद्र के बारे में जानकारी की तो उसने बताया कि वह बाहर गया है।
उसी दिन दोपहर 12 बजे गजेंद्र का शव गांव के रामप्रकाश के प्लाट में पड़ा मिला। शव के पास जग, नमकीन व शराब के खाली पाउच व ईंट पड़ी मिली। पुलिस ने राहुल दोहरे, मुकेश व राहुल के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना में राहुल पुत्र रघुनंदन व मुकेश की नामजदगी गलत पाई गई थी।
विवेचक ने सुघर सिंह, प्रिंस व राहुल दोहरे के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। विवेचना में पता चला था कि पड़ोस की एक लड़की गजेंद्र को चाहती थी और उक्त लोगो से बात नहीं करती थीं। इसी से नाराज उक्त लोगों ने गजेंद्र को शराब पिलाकर ईंट से सिर कूंचकर हत्या कर दी थी। कोर्ट में 11 वर्ष बाद साक्ष्य व बयानों के आधार पर राहुल दोहरे पुत्र बाबू दोहरे को उम्रकैद की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया। न देने एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं, आरोपी सुघर सिंह व प्रिंस को दोषमुक्त करार दिया।
