
अदालत का फैसला
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय ने पुलिस पर फायरिंग के मामले के एक आरोपी दोषी करार देते हुए एक साल छह माह कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि थाना सासनी में राहुल पुत्र अशोक निवासी बिजहारी थाना सासनी के खिलाफ पंजीकृत पुलिस पर फायरिंग के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।
विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए धारा 307 आईपीसी के तहत एक वर्ष छह माह के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
