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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। चोरी का आरोप सिद्ध होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) अरुण क्रांति यशोदास के न्यायालय ने तीन अलग-अलग मुकदमों में तीन अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के कारावास समेत एक -एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जीआरपी में पंजीकृत चोरी के अभियोगों में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने मोहल्ला रामगढ़ सब्जी मंडी डबरा निवासी सूरज उर्फ पोली जाटव, महोबा के बरमौली थाना खन्ना निवासी करन अहिरवार व पन्ना के बरकोला गांव निवासी संजय कुमार उर्फ कमांडो उर्फ छोटू प्रजापति को एक-एक वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई। तीनों को एक -एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।
