One year jail for molesting a minor



इटावा। नाबालिग से छेड़छाड़ में एक दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। थाना बलरई क्षेत्र में एक नाबालिग पुत्री के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने प्राथमिकी एक व्यक्ति ने 11 मार्च 2023 को दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत में हुई। आरोपी उज्जवल उर्फ लुक्का निवासी ग्राम कुकावली को दोषी पाते हुए सोमवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।

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