बरेली में सौ से ज्यादा स्थानों पर अवैध वाहन बाजार चल रहे हैं। इनमें ज्यादातर बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। परिवहन विभाग ऐसे वाहन बाजारों की सूची बना रहा है। 


Only authorized dealers will be able to buy and sell old vehicles in Bareilly

वाहन बाजार
– फोटो : अमर उजाला

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बरेली में जगह-जगह संचालित वाहन बाजारों पर अब शिकंजा कसेगा। परिवहन विभाग बिना पंजीकरण चल रहे वाहन बाजारों की सूची तैयार कर रहा है। दिसंबर 2012 में जारी केंद्र सरकार की नीति के तहत यह काम हो रहा है। अब पंजीकृत अधिकृत डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे।

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जिले में सौ से ज्यादा स्थानों पर अवैध वाहन बाजार चल रहे हैं। इनमें बाइक से लेकर लग्जरी गाड़ियां बिना किसी नियत प्रक्रिया के खरीदी-बेची जा रही हैं। यहां एक भी वाहन बाजार का पंजीकरण नहीं है। जिले में कोई फर्म पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त के लिए अधिकृत भी नहीं है। वाहन बाजार के लिए 30 दिन में आवेदन करना होगा। इसके लिए नेटवर्थ कम से कम एक करोड़ रुपये और पांच साल के लिए 20 लाख रुपये की बैंक गारंटी जरूरी होगी।

केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में ऑथराइज्ड डीलर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल (एडीआरवी) और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेसिंग (एसओपी) पॉलिसी बनाई थी। शासन स्तर से आदेश मिलने के बाद परिवहन विभाग ने जिले में इस पर काम शुरू कर दिया है। नई व्यवस्था में पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का डाटा भी परिवहन विभाग के पोर्टल पर रहेगा।



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