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पर्वत सिंह बादल उरई (ब्यूरो चीफ जालौन )✍️ 🧶 🧶 🧶 🧶 🧶 (उरईजालौन) कालपी: उपजिलाधिकारी कालपी ने बताया कि ग्राम पंचायत मसगांया में कार्यरत उचित दर विक्रेता द्वारा वितरण में बरती गयी अनिमित्ताओं के दृष्टिगत उनका अनुबन्ध पत्र निरस्त कर दिये जाने के कारण उचित दर दुकान से रिक्त हुई ग्राम पंचायत मसगायां में उचित दर दुकान हेतु ग्राम सभा की खुली बैठकों में आम सहमति न बन पाने के कारण शासनादेश दिनाँक 05 अगस्त 2019 के प्रस्तर-6 में निहित व्यवस्था के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत हेतु निर्धारित आरक्षण अनारक्षित वर्ग (महिला) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। उचित दर विक्रेता हेतु अनिवार्य अर्हतायें एवं शर्ते निम्न प्रकार हैं- अभ्यर्थी के खाते में कम से कम रू० 40,000/ उपलब्ध हों, ताकि वह अपनी दुकान हेतु आवंटित एक माह की सामग्री का एक बार में उठान करने के लिये आर्थिक रूप से सक्षम हो। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई उचित दर दुकान आवंटित न हो। अभ्यर्थी स्थानीय निवासी हो। अभ्यर्थी द्वारा रूपये 1000/- की अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जिला पूर्ति अधिकारी, जालौन के पक्ष में जमा किया जायेगा। उचित दर दुकान की नियुक्ति की स्थिति में अभ्यर्थी को रूपये 10,000/- की प्रतिभूति जमा करनी होगी तथा रूपये 100/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना होगा। अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामले पंजीकृत न हो और न ही वह किसी आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो। अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में आवंटित उचित दर दुकान अनियमितता के कारण निरस्त न हुई हो और उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत अथवा आपराधिक दण्ड संहिता के अन्तर्गत कारित किसी जघन्य अपराध में विधिक कार्यवाही न हुई हो।
उपरोक्तानुसार अनिवार्य अर्हतायें धारित करने वाले उचित दर दुकान हेतु इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन वाँछित पूर्ण प्रपत्रों सहित दिनाँक 10-06-2025 से दिनांक 17-06-2025 की सायं 05:00 बजे तक आपूर्ति कार्यालय, कालपी में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित समयावधि के उपरान्त किसी आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

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