एसडीएम खेरागढ़ पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर दिया गया है।

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अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने एसडीएम खेरागढ़ से नाराजगी जताई है। उन्होंने आईपीसी की धारा-349 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने और 6 सितंबर को तलब करने के आदेश दिए हैं। जारी समन थानाध्यक्ष जगनेर तामील कराएंगे।
मामले के अनुसार सीजेएम की अदालत में गीता देवी ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। सीजेएम ने उस पर एसडीएम से आख्या तलब की थी। आख्या न भेजने पर सीजेएम ने 16 जुलाई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा कि एसडीएम व्यक्तिगत रूप से अदालत में आकर स्पष्टीकरण दें। अनुपालन न होने पर एकपक्षीय दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस तामील होने के बावजूद एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की।
