Pakistani youth sentenced to 20 years rigorous imprisonment come to India on tourist visa Shameful act

demo pic
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार


मथुरा के वृंदावन में वर्ष 2020 में यूक्रेन की किशोरी संग दुष्कर्म की वारदात में शुक्रवार को एडीजे पॉक्सो प्रथम रामराज द्वितीय की अदालत ने पाकिस्तानी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास 23 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव व एडीजीसी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि वृंदावन के रमणरेती पुलिस चौकी क्षेत्र में रहने वाले यूक्रेन के नागरिक ने वृंदावन थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ 31 अगस्त 2020 की रात परिचित आनंद कुमार पुत्र तुलसी सान्याल निवासी कराची, पाकिस्तान, हाल निवासी बारहघाट, वृंदावन ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *