संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Sat, 03 Aug 2024 03:07 AM IST

कासगंज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले वर्ष खरीफ की फसलों में 3262 किसानों को दैवीय आपदा व अन्य कारणों से नुकसान हुआ। इसके बदले में 1.55 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का वितरण किसानों को किया गया। इस वर्ष फसल बीमा के लिए तिथि को बढ़ा गया है। किसान 10 अगस्त तक फसल का बीमा करा सकते हैं।खरीफ की फसलों में धान, मक्का और बाजरा की फसल को अधिसूचित किया गया है। धान की फसल के लिए 1722 रुपये, मक्का की फसल के लिए 1182 व बाजरा 1272 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम अदा कर बीमा कराया जा सकता है। ऋणी कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के खाते से ही प्रीमियम की धनराशि कटवाकर अपनी फसलों को बीमित करा सकते है। जो किसान लाभ लेना नहीं चाहते हैं 4 अगस्त तक ऑप्ट आउट फॉर्म दे दें। जबकि गैर ऋणी किसान फसल बीमा अपने खाताधारक बैंक, जनसेवा केंद्र या नामित बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट से करा सकते है। फसल प्रभावित होने के 72 घंटे पहले देनी होती है सूचना प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर 72 घंटे में अंदर टोल फ्री नंबर-14447, 1800889686 पर या संबंधित बैंक शाखा, नामित बीमा कंपनी, कृषि विभाग के जनपद, तहसील या विकास खंड स्तर पर सूचना दें। इससे फसलों का राजस्व व कृषि विभाग के कर्मी निरीक्षण रिपोर्ट देते हैं।

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