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महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट रख 85 लाख हड़पने वाले दोषी को कोर्ट ने सात साल जेल की सजा सुनाई। 68 हजार का जुर्माना भी लगाया। कस्टम कोर्ट के विशेष सीजेएम ने सजा सुनाई।
कोर्ट का फैसला – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
खुद को कस्टम और सीबीआई अधिकारी बनकर लखनऊ की महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 85 लाख रुपये हड़पने वाले ठग आजमगढ़ निवासी देवाशीष राय को कस्टम कोर्ट के विशेष सीजेएम अमित कुमार यादव ने दोषी ठहराया है। देवाशीष राय को सात साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उसे 68 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
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कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादिनी डॉ. सौम्या गुप्ता ने एक मई 2024 को लखनऊ के साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वह केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी में काम करती हैं। 15 अप्रैल 2024 को जब वह अपनी ड्यूटी पर थीं, तभी उनके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से फोन आया था। उसने खुद को इंदिरागांधी एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बताया।