Police also confused resolved due to end of IPC in india law and Bharatiya Nyaya Sanhita introduced

आगरा पुलिस की गाड़ी (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : अमर उजाला

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भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं। नई भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं रह गई हैं। 1 जुलाई 2024 से इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद हत्या में 302 की जगह धारा 103 (1) लगेगी। पहली बार मॉब लिंचिंग की धारा जोड़ी गई है। इसमें मृत्यु पर धारा 103 (2) में मुकदमा दर्ज होगा। इस मामले में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। महिला और बाल अपराध के मामले में पुलिस को अधिकतम 60 दिन में विवेचना पूरी करनी होगी। ट्रायल भी 60 दिन में पूरा होगा।

 



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