हत्या और आयुध अधिनियम के मामले में पुलिस के दावों की अदालत में पोल खुल गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पिस्टल से गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई। इतना ही नहीं गवाहों ने भी पुलिस की गलती बताई।

 


Police claims proved false in court murder accused acquitted firing from pistol not confirmed

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– फोटो : अमर उजाला


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हत्या और आयुध अधिनियम के मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पिस्टल से गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई। गवाहों ने भी घटना का समर्थन नहीं किया। पुलिस के ज्यादातर दावे झूठे निकले। इस पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र दिनेश कुमार ने ठोस साक्ष्य के अभाव में कमलानगर निवासी राजीव अग्रवाल को बरी करने का आदेश दिया।

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