Popular news of Varanasi Four years sentence under Gangster Act Deoria police raid girl recovered

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– फोटो : अमर उजाला

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विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में वीरभानपुर रोहनिया निवासी आदित्य को दोषी करार दिया। साथ ही उसे चार साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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एडीजीसी के मुताबिक 15 सितंबर 2020 को प्रभारी एसएसआई जमीलुद्दीन खान क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि क्षेत्र का बदमाश विकास उर्फ छोटू का एक संगठित गिरोह है। गिरोह का सक्रिय सदस्य आदित्य है। 

गिरोह के सदस्य आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए चोरी, लूट समेत अन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद आदित्य के खिलाफ रोहनिया थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।



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