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विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में वीरभानपुर रोहनिया निवासी आदित्य को दोषी करार दिया। साथ ही उसे चार साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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