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Promised to marry rape victim, accused's interim bail canceled after he reneged.



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अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता से शादी का वादा कर मुकरने पर आरोपी की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इन्कार कर दिया। साथ ही आरोपी को तीन दिन में ट्रायल कोर्ट में समर्पण करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने झांसी के सत्यमपाल की जमानत अर्जी पर दिया।

पीड़िता ने याची पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर याची ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। न्यायालय में आरोपी ने आश्वासन दिया था कि वह पीड़िता से शादी के लिए तैयार है। इस पर न्यायालय ने उसे शादी की शर्त पर 12 दिसंबर 2024 को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन आरोपी ने शादी नहीं की। उसने कहा कि पीड़िता ही उससे शादी को तैयार नहीं है। वहीं, पीड़िता के वकील ने दलील दी कि याची ने शादी का झूठा वादा कर अंतरिम जमानत प्राप्त की है। इस पर न्यायालय ने जमानत अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया और ट्रायल कोर्ट में समर्पण करने का निर्देश दिया।



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