14 accused sent to jail in attempt of murder in Raebareli.

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


बलवा और जानलेवा हमले के मामले में शनिवार की शाम 21 साल बाद फैसला आया। कोर्ट ने 14 अभियुक्तों को एक-एक साल की कारावास की सजा सुनाई है साथ ही सभी पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के उसरैना गांव निवासी राकेश बहादुर सिंह पुत्र दिवाकर सिंह के घर पर नौ जनवरी 2022 को आरोपियों ने एक राय होकर धावा बोला था। इस दौरान राकेश सिंह पर जानलेवा हमला करके उन्हें घायल कर दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

ये भी पढ़ें – राजभर ने अखिलेश को घेरने की बनाई रणनीति: पिछड़े, दलितों व वंचितों के बीच जाकर बताएंगे सपा सरकार की नाकामियां

ये भी पढ़ें – अखिलेश ने दी सख्त हिदायत: अनर्गल बयान ना दें सपाई, बोले- कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मिल चुका है मुझे संदेश

कोर्ट ने दो दशक बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए गांव के ही रहने वाले अभियुक्त इंद्रदीप सिंह, राजभान सिंह, देवराम, इंद्रभान, भीम सिंह, विपिन सिंह, बृजपाल, विनोद गुप्ता, लल्लन सिंह, अजय सिंह, नकुल सिंह, भरतलाल, लवकुश, विंदा पासी को एक-एक साल की कारावास की सजा सुनाई।

सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अजय मौर्य और ऊंचाहार कोतवाली में तैनात पैरोकार आरक्षी जितेंद्र कुमार का सराहनीय योगदान रहा।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *