
अदालत।
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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बरेली के थाना किला क्षेत्र की एक युवती ने वर्ष 2019 में मिलक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती का कहना था कि कुछ माह पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती मिलक कोतवाली के ग्राम कजियापुरा निवासी एक युवक से हुई थी।
दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बाद में एक-दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए और फोन पर बातें होने लगीं। युवक के दबाव बनाने पर युवती उससे मिलने लगी। युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। एक बार युवक सड़क हादसे में घायल हो गया। युवती उसे देखने मिलक उसके घर आ गई।
वहां पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा है। युवती ने नाराजगी जताई। इस पर युवक ने उसे शिकायत करने पर धमकाया। युवती के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर मिलक कोतवाली पुलिस ने राहुल गंगवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। जांच पूरी होने पर उसके खिलाफ कोर्ट मं चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सात गवाह प्रस्तुत किए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। बचाव पक्ष का तर्क था कि युवक को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने युवक को 10 साल कैद और 2.12 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
