आयकर विभाग ने एक मजदूर को बकाया 1.92 करोड़ रुपये का टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मिलने के बाद मजदूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मालिक के पास पहुंचा और जानकारी की तो पता चला कि फर्म मालिक ने ही उसी के पैन व आधार कार्ड को लगाकर फर्म खोली थी। अब मजदूर ने कोर्ट की शरण ली है।
कोर्ट ने फर्म मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि लकड़ी कारोबारी ने उसके यहां काम करने वाले मजदूर के नाम पर ही फर्म पंजीकृत करा रखी थी। मामला शहर के गंज थाना क्षेत्र का है। कारोबारी ने यह धोखाधड़ी अपने मजदूर मुजाहिद खां के साथ की है।
मुजाहिद शहर के मोहल्ला राजद्वारा स्थित खुर्मे वाली ज्यारत का निवासी है। नोटिस पाने के बाद से परेशान मुजाहिद खां की जब उसके मालिक कारोबारी ने सुनवाई नहीं की और उलटे धमकाकर भगा दिया तो वह अधिवक्ता के पास पहुंच गया। फिर उसने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया।
इसमें उसने कहा कि वह गंज थाना क्षेत्र के पंखेवलान निवासी सैयद फैजुल कादिर उर्फ फैज मियां की एसएफ ट्रेडर्स फर्म में मजदूरी करता है। इस फर्म का कार्यालय पक्का पुल पर है। यहां पर उसे पांच हजार रुपये मजदूरी दी जाती है। उसके पास आयकर विभाग का नोटिस आया है।
इसमें उससे 1.92 करोड़ रुपये आयकर जमा करने के आदेश दिए गए हैं। इस नोटिस को जब उसने फर्म मालिक को दिखाया तो उसने आश्वासन दिया कि वह नोटिस को ठीक करा देंगे। लेकिन, इसके बाद उसे दूसरा नोटिस मिल गया है। वह फिर दूसरा नोटिस लेकर भी मालिक के पास गया था तो उसने उसे धमकाया और गाली-गलौज कर भगा दिया।
पीड़ित मुजाहिद का कहना है कि फर्म मालिक ने नौकरी में रखने से पहले उसका आधार व पैन कार्ड जमा कराया था। इसी के आधार पर फर्म मालिक ने धोखाधड़ी करते हुए उसके नाम से फर्म पंजीकृत करा ली थी। उसने इस मामले में कोर्ट से आरोपी फर्म मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई है।
अधिवक्ता शहाब शाकिर ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और फिर गंज पुलिस को फर्म के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।