{“_id”:”66eb485f763b80d98c0e34de”,”slug”:”rape-accused-could-not-be-released-jhansi-news-c-11-1-jhs1002-396025-2024-09-19″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Jhansi News: दुष्कर्म के आरोपी की नहीं हो पाई रिहाई”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}

झांसी। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 27 अप्रैल 2024 को थाना टहरौली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी को ललितपुर के थाना नाराहट निवासी हरीसिंह बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। दुष्कर्म का भी आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अभियुक्त हरी सिंह ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। ब्यूरो