
अदालत
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अलीगढ़ महानगर के बन्नादेवी क्षेत्र के सारसौल इलाके एक होटल में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आ गया है। एक तरफ पुलिस ने किशोरी के आरोपों के बावजूद होटल संचालक को घटना में क्लीनचिट दे दी है। वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस पर साठगांठ का आरोप लगाकर अदालत में केस डायरी तलब करने की अर्जी दायर कर दी। जिस पर न्यायालय ने विवेचक व इंस्पेक्टर बन्नादेवी को केस डायरी सहित 12 फरवरी को तलब किया है।
जानकारी देते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता अनूप कौशिक ने बताया कि ये घटना 27 दिसंबर की है। जब दसवीं की छात्रा घर से स्कूल गई। बाद में वह एक युवक संग होटल पहुंच गई। जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। मामले में मुकदमे में होटल स्वामी वेदप्रकाश शर्मा, साला नीरज व दो अन्य आरोपी बने। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ। मगर पुलिस ने सीसीटीवी का हवाला देकर मुकदमे से होटल संचालक को क्लीनचिट दे दी।
इसे लेकर अधिवक्ता की ओर से पॉक्सो न्यायालय में सीसीटीवी पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि होटल स्वामी पर गैर जमानती वारंट किशोरी के बयानों के आधार पर जारी हुए थे। फिर भी उसे क्लीनचिट देना साठगांठ की ओर इशारा कर रहा है। मामले में केश डायरी तलब की जाए। इस पर अदालत ने विवेचक व इंस्पेक्टर को सोमवार को तलब करते हुए केस डायरी सहित हाजिर होने को व्यक्तिगत रूप से कहा है। इस मामले में एसएसपी को भी आदेश की प्रति भेजी गई है। इस तरह बन्नादेवी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
