
शोध छात्रा हत्याकांड का आरोपी उदय
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आगरा के दयालबाग शिक्षण संस्थान के शोध छात्रा हत्याकांड में शुक्रवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। आरोपी उदय स्वरूप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक शर्मा ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की। इसके साथ ही कोर्ट ने 2-2 लाख के दो जमानतदार और मुचलका दाखिल करने के आदेश दिए। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जमानतदार दाखिल किए गए। अब इनका सत्यापन होगा। इसके बाद ही आरोपी जेल से बाहर आ सकेगा।
15 मार्च 2013 को दयालबाग शिक्षण संस्थान की नैनो बायो टेक्नोलॉजी लैब में शोध छात्रा की हत्या हुई थी। हत्या के आरोप में उदय स्वरूप को जेल भेजा गया था। पहले पुलिस ने विवेचना की थी। चार्जशीट लगाई थी। उदय स्वरूप और लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को जेल भेजा गया था। उन्हें हत्या, दुष्कर्म की कोशिश और साक्ष्य मिटाने का आरोपी बनाया।