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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 10 Aug 2024 04:49 AM IST

उरई। पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की अदालत में दूसरी बार खुली अदालत में रिटायर्ड सीओ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही हुई।
डकोर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने 31 मई 2016 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। वह और उसकी पत्नी खेत पर गए थे। जब खेत से घर आया तो उसकी पुत्री गायब थी। उसने गांव के ही नफीस पर पुत्री को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के पास से पुत्री को खोजकर आरोपी को जेल भेज दिया था।
किशोरी का मेडिकल परीक्षण करने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराए। जहां किशोरी ने दुष्कर्म की बात कही। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ोतरी कर पॉक्सो एक्ट कोर्ट में नफीस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामला कोर्ट में चल रहा। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश के अनुसार, कोई साक्षी जिले से बाहर हो या गवाही देने के लिए आने में असमर्थ है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में बयान दर्ज करा सकता है। शुक्रवार को विवेचनाधिकारी रिटायर्ड सीओ सतेंद्र सिंह राठौर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही हुई।
