
सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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हर्ष फायरिंग में चचेरी बहू की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या के दोषी सेवानिवृत्त सैनिक को अपर जिला जज 16 डॉ. अमित वर्मा ने 10 साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर दो हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के वारिसान को मिलेगी। मृतका फतेहपुर में जिला जज के स्टेनोग्राफर की पत्नी थी।
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नरवल के नौगवां स्थित जय प्रयाग मैरिज लॉन में आठ फरवरी 2023 को अहिरवां के विराटनगर निवासी अंकित की प्रिया से शादी हो रही थी। अंकित के चचेरे भाई आनंद दीक्षित भी पत्नी रश्मि, बेटी अनुष्का व बेटे अंशुमान के साथ आए थे। अगवानी के समय आनंद के चाचा अजय कुमार दीक्षित जो सेवानिवृत्त सैनिक थे, हर्ष फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान अजय की लाइसेंसी बंदूक से चली गोली रश्मि की कनपटी पर लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैरिज लॉन के चौकीदार नरवल के ग्राम पोहार निवासी जियालाल ने नर्वल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर चौकीदार और मृतका के पति आनंद दीक्षित व बेटी अनुष्का समेत दस गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अजय कुमार दीक्षित को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।