Sadabad MLA Pradeep Chaudhary acquitted in giving inflammatory speech

सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू
– फोटो : सोशल मीडिया

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सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से रालोद विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में बरी कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान विधायक पर अपने समर्थकों के साथ अपने गांव में सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता हितेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि थाना सादाबाद में प्रदीप चौधरी के खिलाफ उड़न दस्ता टीम के प्रवीन कुमार बधौतिया ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि 12 फरवरी 2022 को दोपहर के समय प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र केरन सिंह निवासी ग्राम टिकैत थाना सादाबाद आरएलडी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अपने गांव टिकैत में एक सभा बिना अनुमति के कर रहे थे। अपने भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणियां उंगली काटना, आंख फोड़ना एवं हाथ तोड़ना आदि शब्दों का प्रयोग किया गया, जो भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है।  

कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन न करके, चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों एवं जिलाधिकारी द्वारा लागू धारा 144 का उल्लंघन किया गया। इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रेश के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू को दोष मुक्त करार दिया। प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू के भड़काऊ भाषण के मामले में बरी होने पर उनके समर्थकों ने हर्ष व्यक्त किया है।



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