झांसी। सिविल लाइन स्थित नामी फूड चेन रेस्टोरेंट में सोयाबीन रिफाइंड व मैदे के नमूने जांच में फेल हो गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अब रेस्टोरेंट पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। साथ ही विभाग ने बीती रात सदर बाजार में चिकन सेंटर पर कार्रवाई कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। वहीं, सफाई संतोषजनक न होने पर नोटिस जारी किया।
आयुक्त खाद्य एवं अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि टीम लगातार मिठाई की दुकानों, होटल एवं रेस्टोरेंट सहित स्ट्रीट वेंडर के यहां से खाद्य पदार्थों के नमूने ले रही है। विभिन्न स्थानों पर मोबाइल प्रयोगशाला के जरिये उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जांच भी की जा रही है। इसी कड़ी में सिविल लाइन स्थित नामी ब्रांड के फूड चेन रेस्टोरेंट में पिछले दिनों लिए गए नमूनाें की रिपोर्ट आई है, जिसमें सोयाबीन रिफाइंड व मैदा के नमूने फेल पाए गए हैं। विभाग रेस्टोरेंट पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहा है। वहीं, सदर बाजार में चिकन सेंटर से तेल, ग्रेवी और चटनी के नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम आम जनमानस को कटे-फटे फल व सब्जी न लेने के लिए जागरूक कर रही है।
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बिना पंजीयन व्यापार पर कार्रवाई का प्रावधान
सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि सभी खाद्य व्यवसायियों को लाइसेंस/पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के व्यापार पर कार्रवाई की जाएगी, इसमें छह माह तक का कारावास तथा पांच लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों के संबंध में किसी शिकायत या समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805533 एवं सूचना सहायक आयुक्त (खाद्य)-II के मोबाइल नंबर 9368414711 पर संपर्क कर सकते हैं।
