Satta King shyam bohra acquitted police story which could not be proved in court

सट्टा किंग श्याम बोहरा
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा व अन्य धाराओं के केस में छत्ता पुलिस अदालत में सटोरिया श्याम बोहरा के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। एडीजे-10 काशी नाथ ने ताजगंज के पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी निवासी श्याम बोहरा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दे दिए। 

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थाना छत्ता में जुलाई 2018 को थानाध्यक्ष सुभाष सिंह कठेरिया ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय मैच और विश्व कप फुटबाल के मैचों में मोबाइल के माध्यम से बड़े स्तर पर लोगों को सट्टा खिलवाता है। सूचना मिली कि वाटर वर्क्स की तरफ से श्याम बोहरा आने वाला है। वह यमुना किनारा रोड पर पुलिस टीम के साथ पहुंच गए।



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