
स्कूल में प्रेयर के समय दी जाएगी रोड सेफ्टी की जानकारी,
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
प्रदेश में 18 साल से कम आयु के बच्चे स्कूटी-कार नहीं चला सकेंगे। शासन ने इस पर रोक लगाई है। वहीं यदि अभिभावक/ संरक्षक ने इस उम्र के बच्चों को दो-चार पहिया वाहन चलाने के लिए दिए जो उन पर भी तीन साल तक की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में भी इसे लेकर सख्ती की जाएगी और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को भी रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक नामित किया जाए। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दें और उन्हें इसकी शपथ भी दिलाई जाए। विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के नियमों से संबंधित वॉल पेंटिंग कराई जाए। विद्यार्थियों के वाट्सअप ग्रुप बनाकर इससे संबंधित जानकारी व सुझाव साझा किए जाएं। निदेशक ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी इसके लिए प्रयोग किया जाए।
विद्यालय में लिखे जाएंगे यातायात नियम व स्लोगन
छात्रों को बताया जाए कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्ल्ब के गठन के लिए प्रति विद्यालय पांच हजार कुल 44.95 लाख रुपये के बजट की और विद्यालय की दीवारों पर यातायात नियमों व स्लोगन लिखवाने के लिए भी प्रति विद्यालय 500 रुपये के बजट की व्यवस्था के लिए परिवहन आयुक्त को पत्र भेजा गया है। निदेशक ने कहा है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों से समन्वयक कर इस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।