ताजनगरी में मंत्री हों या विधायक, पुलिस या फिर कोई और वीआईपी। यातायात नियमों का उलंघन करने पर ई-चालान होगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी।


senior advocate of Agra filed PIL in SC regarding electronic monitoring of traffic rules and e-challan

cctv/ e-challan/ई-चालान
– फोटो : अमर उजाला

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उत्तर प्रदेश के आगरा में मंत्री हो या विधायक। पुलिस हो या पत्रकार। यातायात का नियम तोड़ा, तो तीसरी आंख पकड़ लेगी। घर बैठे जुर्माना चालान पहुंच जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।

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मोती लाल नेहरू रोड निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने यातायात नियमों की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निगरानी व ई-चालान मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि देशभर में कई लाख किमी. सड़क नेटवर्क है। 37 करोड़ से अधिक वाहन हैं। 

यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या महज 76 हजार है। ऐसे में यह संभव नहीं कि यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिसकर्मी निगरानी रख सकें। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम में 2019 में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को अनिवार्य किया है। जिसका शत प्रतिशत पालन नहीं हो रहा है।



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