Seven years imprisonment for cheating worth lakhs



इटावा। एफटीसी-2 कोर्ट ने आठ साल पुराने लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में युवक को सात साल की कैद की सजा व 10 हजार जुर्माना लगाया। अजीत कुमार निवासी ग्राम तडैता थाना जैतपुर, आगरा लोगों पर फोन करके चैटिंग करता था। उन्हें लाभ दिलाने का झांसा देकर खाते में रुपये जमा करवा लेता था। इसके बाद पीड़ित के फोन करने पर वह फोन बंद कर लेता था। बाद में दूसरे नंबर से लोगों से ठगी करता था। सिविल लाइंस पुलिस ने इस मामले में 2018 में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी ने मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एफटीसी-2 कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। शनिवार को कोर्ट ने अजीत कुमार को दोषी पाते हुए सात साल कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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