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झांसी। थाना गुरसराय में एक युवक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एडीजे गरौठा ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सात साल के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
एडीजीसी राजेंद्र रावत ने बताया कि 16 मार्च 2019 को थाना गुरसराय में धारा 304 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मुकेश उर्फ टरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की दलील और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को न्यायालय एडीजे गरौठा ने मुकेश उर्फ टरी निवासी माधोपुरा थाना गुरसराय को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। संवाद