Seven years jail for women who forced her husband for suicide.

– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


पति अभिषेक जैन को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली फर्रुखाबाद की शिवानी को अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार चौरसिया ने सात साल की कैद और 80 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि से 70 रुपये मृतक के पिता को देने का फरमान सुनाया। मामले में शिवानी के पिता वीरेंद्र कुमार गुप्ता और मां रानी देवी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है।

मामले की रिपोर्ट अभिषेक के पिता हर्ष कुमार जैन ने 21 सितंबर 2014 को तालकटोरा थाने में दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उनके बेटे की शादी 24 फरवरी 2014 को फर्रुखाबाद के थाना फतेहगढ़ की रहने वाली शिवानी के साथ हुई थी। शादी के 15 दिन बाद से ही शिवानी व उसके माता-पिता अभिषेक को प्रताड़ित करने लगे। शिवानी धमकी देती थी कि यदि उसके साथ संबंध बनाए तो वह पूरे परिवार के खिलाफ शिकायत करेगी। वह कहती थी कि अभिषेक फर्रुखाबाद में आकर जमाई बनकर रहे। ताकि उसके माता-पिता का पालन पोषण हो सके।

वादी ने आगे बताया कि घटना के दिन वह नाका स्थित अपने भाई के घर पर थे। उनकी पत्नी व छोटा बेटा हरदोई गए थे। घटना के दिन सुबह आठ बजे जब वह घर आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। खुलवाने पर पता चला कि अभिषेक का शव आंगन में रस्सी से लटक रहा था। पास में एक सुसाइड नोट रखा था। सुसाइड नोट में अभिषेक ने लिखा था कि उसे पत्नी शिवानी व उसके माता-पिता तंग कर रहे हैं।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *