संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Sat, 31 Aug 2024 11:37 PM IST

Seven years of rigorous imprisonment to the husband found guilty of dowry death

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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी पति को सुनवाई के बाद दोषी पाया। कोर्ट ने पति को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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फरीदाबाद निवासी डालचंद गुप्ता ने अपनी पुत्री सीमा की शादी 2012 में ढोलना निवासी धीरज गुप्ता के साथ की थी। शादी के कुछ वर्ष बाद ही उसके के ससुरालजन शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद भी उसके मायके पक्ष के लोग ससुरालीजन की छोटी-मोटी मांगे पूरी करते रहे इसके बाद भी उसके पति धीरज ,सास जलधार तथा ससुर सुरेश चंद्र गुप्ता आए दिन उसका उत्पीड़न किया जाने लगा। ससुरालीजन ने 26 जून 2015 को गला दबाकर हत्या कर दी। इसकी जानकारी पिता को हुई तो उन्होंने थाना ढोलना उक्त ससुरालीजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर 3 मई 2018 को न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने पति का दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद उसे सात साल की सजा सुनाई गई व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।



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