
राशिद नसीम।
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शाइन सिटी द्वारा ठगे गए निवेशकों की गाढ़ी कमाई को वापस करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक नई विंडो खोलेगा। घोटाले के मास्टरमाइंड राशिद नसीम के खिलाफ भगोड़ा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी 128 करोड़ रुपये की संपत्तियों को सीधे नीलाम करके निवेशकों की रकम वापस की जाएगी। खास बात यह है कि इस विंडो में उन निवेशकों के प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे, जिन्होंने शाइन सिटी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है।
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक शाइन सिटी घोटाले में अब तक करीब 190 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों का जब्त किया जा चुका है। इसमें से 128 करोड़ रुपये की संपत्तियां राशिद नसीम और उसके स्वामित्व वाली कंपनियों के नाम पर खरीदी गई थीं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होने पर सुनवाई प्रक्रिया के बगैर जब्त संपत्तियों को सीधे नीलाम करके निवेशकों की गाढ़ी कमाई को वापस देने का प्रावधान है। ईडी के इस कदम से कई वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी।
अब तक 400 प्रार्थना पत्र आ चुके
बता दें कि बीते दिनों ईडी के अनुरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजधानी स्थित सीबीआई-ईडी की विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि वह मनी लांडि्रंग एक्ट की धारा 8(8) के तहत निवेशकों से प्रार्थना पत्र लेकर उनकी डूबी रकम को वापस करने की प्रक्रिया शुरू करें। हालांकि यह सुविधा केवल उन निवेशकों के लिए थी, जिन्होंने शाइन सिटी पर मुकदमा किया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर करीब 400 प्रार्थना पत्र अदालत को मिले हैं, जिन्हें सत्यापन के लिए ईडी को भेजा गया है। जिन निवेशकों ने मुकदमा दर्ज कराया था, ईडी के अधिकारी उनके नाम सत्यापित करके अदालत को जानकारी मुहैया करा रहे हैं।