showroom 16 rupees were charged for carry bag fine was imposed on consumer's complaint

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– फोटो : अमर उजाला

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मैनपुरी में स्टेशन रोड स्थित रिलायंस ट्रेंड्स से खरीदारी के बाद कैरी बैग के नाम पर बिल में जबरन 16 रुपये वसूले गए। पीड़ित की याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रिलायंस ट्रेंड्स के संचालक पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि 45 दिन में संचालक को देनी होगी।

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बरनाहल निवासी अमित कुमार ने स्टेशन रोड स्थित रिलायंस ट्रेंड्स से 25 मार्च 2022 को दो शर्ट और एक टीशर्ट खरीदी थी। शर्ट के भुगतान के 3147 रुपये के बिल में कैरीबैग के 16 रुपये भी लिए गए। उनको कैरीबैग नहीं दिए गए। विरोध पर संचालक ने उनसे अभद्रता करके जबरन पूरा रुपया वसूल किया।

अमित ने कैरीबैग के जबरन रुपये लिए जाने के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। आयोग में प्रमाण भी प्रस्तुत किए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार द्वारा सुनाए गए निर्णय में कहा गया रिलायंस ट्रेंड्स के संचालक पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह धनराशि 45 दिन के अंदर देनी होगी।

16 रुपये पर देना होगा छह प्रतिशत ब्याज

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने निर्णय में कहा है कि अमित ने 30 मार्च 2022 को याचिका दायर की है। कैरीबैग की 16 रुपये की धनराशि पर रिलायंस ट्रेंडस के संचालक को याचिका दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज देना होगा। यह धनराशि भी 45 दिन में अदा करनी होगी। इसके अलावा रिलायंस ट्रेंड्स के संचालक को 2000 रुपये का जुर्माना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में जमा करना होगा।



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