आशीष शुक्ला, संवाद न्यूज एजेंसी, मिर्जापुर।
Published by: प्रगति चंद

Updated Mon, 21 Jul 2025 08:08 AM IST

Mirzapur News: श्रीविंध्य पंडा समाज का चुनाव सात साल बाद होने जा रहा है।1983 में विंध्य विकास परिषद बना था। अब इस चुनाव में वह लोग वोट नहीं दे पाएंगे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। 


Shri Vindhya Panda Samaj election do not vote due to filing of police case in mirzapur

विंध्याचल मंदिर
– फोटो : अमर उजाला


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श्रीविंध्य पंडा समाज के चुनाव में वही लोग वोट डाल सकेंगे जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज हैं। पहचान पत्र और सदस्य बनाने में भी मुकदमे को आधार बनाया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा। जिला प्रशासन ने विंध्य विकास परिषद को 15 दिन में पहचान पत्र बनाने की जिम्मेदारी द है। अब मतदाताओं से फॉर्म के साथ शपथपत्र भरवाए जा रहे हैं। इसमें मुकदमे की जानकारी मांगी गई है।

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प्रशासन ने इसके पीछे 1983 की नियमावली को आधार बनाया है। इसमें कहा गया कि साफ-सुथरी छवि के लोग ही सदस्य बन सकते हैं। विंध्य विकास परिषद की अध्यक्ष और मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन कहती हैं, चुनाव प्रक्रिया में नियमावली का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कोई परंपरा नई नहीं है। परिचय पत्र वाले ही मतदान कर सकेंगे। प्रशासन के इस फैसले की चर्चा विंध्याचल समेत पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी है क्योंकि यह अपनी तरह का पहला चुनाव है जिसमें आपराधिक छवि के लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। 



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