Sikraura massacre case Supreme Court hear case against acquittal of Brijesh Singh 7 people killed

पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह।
– फोटो : अमर उजाला

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39 साल पुराने सिकरौरा नरसंहार कांड के आरोपी रहे पूर्व एमएलसी बाहुबली बृजेश सिंह की दोषमुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिया है।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाए। मामले से संबंधित मूल रिकॉर्ड इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय से यथासंभव शीघ्रता से लेकर सुरक्षित किया जाए।

चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के सिकरौरा गांव में नौ अप्रैल 1986 की रात तत्कालीन ग्राम प्रधान रामचंद्र यादव, उनके चार मासूम बच्चों मदन, उमेश, टुनटुन व प्रमोद और दो भाइयों रामजन्म व सियाराम की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। 



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