Six months imprisonment for theft in train



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झांसी। ट्रेनों में चोरी करने वाले दो आरोपियों को दोषी पाते हुए एसीजेएम रेलवे ने छह माह की सजा सुनाई। दोनों पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जीआरपी ने ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया था। इस दौरान अलग-अलग तिथियों में दो आरोपी बांदा के खाईपार मोहल्ला वॉर्ड 9 निवासी नीरज वर्मा और ग्वालियर के थाना आंतरी के कल्याणी निवासी ग्यासी बरार को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था। अर्थदंड न देने पर दोनाें को 10-10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद



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