
महिला सांकेतिक
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आगरा में एक पापी ससुर को उसके कर्मों की सजा सुनाई गई। बेटे के दिल्ली में रहने के दौरान पिता ने बहू से दुष्कर्म किया। मुकदमे की सुनवाई में अपर जिला जज-29 दिनेश कुमार चौरसिया ने ससुर को दोषी पाया। उसे 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।