Four years imprisonment for kidnapping of minor and fine of Rs 10,000

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला

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नाबालिग के अपहरण के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने दोषी को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसी मामले में कोर्ट ने उसे दुष्कर्म, पाक्सो व एससी-एसटी एक्ट में दोषमुक्त करार दिया है।

अभियोजन के मुताबिक शक्तिनगर निवासी अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने वर्ष 2018 में थाने में प्रार्थना पत्र देकर बभनी के चपकी निवासी शारुख खान उर्फ शारूफ के विरुद्ध अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण, दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों से अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आरोपी शारुख को अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।



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