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  • जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍🏻

( उरई जालौन ) माधौगढ़; जनपद में आज महिलाओं को कानूनी जानकारी देने हेतु आज विकास खण्ड माधौगढ़ के सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से राष्ट्रीय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव के निर्देशन में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता करते हुये अपर जिला जज/सचिव राजीव सरन द्वारा महिलाओं को बताया कि वैवाहिक/दाम्पत्य विवादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही निपटाये जाने के लिये आवेदन पत्रों को अंगीकृत करने का सरल तरीका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपनाया जा रहा है। पति-पत्नी के मध्य मामूली विवाद को थाना, कोर्ट-कचहरी तक ले जाने से बचना चाहिये बल्कि मामूली विवाद या मतभेद को परस्पर मिल बैठकर निपटा लेना चाहिये। इनके अतिरिक्त महिलायें धारा-125 सी.आर.पी.सी., हिन्दू विवाह अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं और तलाकशुदा पत्नी को भी अपने पति की पैतृक सम्पत्ति से हिस्सेदारी व दूसरी शादी करने तक भरण – पोषण लेने का अधिकार प्राप्त है।
उपजिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार पाल द्वारा राष्ट्रीय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं/ परियोजनाओं की जानकारी देते हुये प्राधिकरण की संरचना, इसके उद्देश्य व कार्यों के विषय में उपस्थित महिलाओं को बताया गया। उन्होंने बताया कि पति और पिता की पुस्तैनी सम्पत्ति में उनको पूरा अधिकार प्राप्त है। शादी के बाद भी महिला को पिता की सम्पत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त है।
इस कार्यक्रम का संचालन अभिनव पाठक ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया। इसी कार्यक्रम में रिसार्स पर्सन/सदस्य बाल कल्याण समिति श्रीमती गरिमा पाठक एवं ने कार्यस्थल पर छेड़छाड़ अथवा यौन उत्पीड़न, महिलाओं के अधिकारी आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। संविधान में महिलाओं के अधिकार, श्रमिक कानून, फैमिली लॉ इत्यादि विशयों की जानकारी महिलाओं एवं छात्राओं को दी गयी।
राष्ट्रीय महिला आयोग की रिसोर्स-पर्सन /सदस्य किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती श्रीमती मीनू मिश्रा ने महिलाओं को राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों एवं इसकी भूमिका और संविधान में महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माधौगढ़ की डॉ.श्रीमती अनीता कुमारी द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण एवं उसके उपचार, महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा P C – P.N.D.T. एक्ट के विषय में बताते हुये कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर बल दिया गया।
इस कार्यक्रम में तहसीलदार/सचिव तहसील विधिक सेवा समिति भुवनेन्द्र कुमार द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गयी। वहीं महिला कल्याण विभाग के सुरेश कुमार एवं सहायक विकास अधिकारी महावीरशरण गुप्ता एवं मनोज कुमार गौतम सहायक विकास अधिकारी (I.S.B.) द्वारा अपने-अपने विभागों से संचालित योजनाओं के विशय में जानकारी दी गयी।

इस शिविर में आंगनबाड़ी सुपर वाईजर श्रीमती सीमा सहाय, श्रीमती सीमा देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के D.E.O. दीपक नरायण, कनिष्ठ लिपिक श्री शुभम शुक्ला P.L.V.टीम लीडर रणजीत सिंह, रामसिंह ,समेत तहसील के विभिन्न क्षेत्रों से आयी आशा बहुये, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सुपर वाईजर तथा दर्जनों छात्र/छात्रायें उपस्थित रहे।

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

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