जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍️
(उरई जालौन ) उरई: जनपद जालौन में विशेष न्यायाधीश (ECACT)प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय उरई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन वर्दी आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं दुकानदारों को वर्दी आपूर्ति के लिए सील बंद लिफाफा में निविदा डाली जाएगी 2010 23 को12 बजे तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करें
विशेष न्यायाधीश (ECACT)/प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन वर्दी की आपूर्ति शासनादेश के अनुसार की जानी है। उन्होंने वर्दी के सम्बंध में बताया कि वाहन चालक- 01 (शीतकालीन 01 ऊनी कोट, 01 ऊनी पैन्ट व ग्रीष्मकालीन 02 पैन्ट, 02 शर्ट), वर्दी पुरुष – 48 (शीतकालीन 01 ऊनी कोट, 01 ऊनी पैन्ट व ग्रीष्मकालीन 02 पैन्ट, 02 शर्ट), वर्दी महिला- 03 (शीतकालीन 01 ऊनी कोट व ग्रीष्मकालीन 02 साड़ी, 02 पेटीकोट, 02 ब्लाउज )। अतः इच्छुक आपूर्ति कर्ताओं / दुकानदारों से उपरोक्त वर्दी की आपूर्ति हेतु सील बन्द कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। सील बन्द कुटेशन दिनांक 20/10/2023 को समय 12 बजे तक डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई को प्रेषित / प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कुटेशन के साथ कपड़े का नमूना भी संलग्न करना अनिवार्य है। वर्दी के सम्बंध में जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। यह सूचना उच्च न्यायालय की बेबसाइट www.allahbadhighcourt.in व जनपद जालौन न्यायालय स्थान उरई की बेबसाइट mecourts.gov.in/jalaun पर भी उपलब्ध है।