State Human Rights Commission summoned report in case of Mohit Pandey death in police custody in Lucknow

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– फोटो : सोशल मीडिया

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राजधानी लखनऊ में चिनहट की नई बस्ती जैनाबाद निवासी व्यापारी मोहित पांडेय की पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है। आयोग ने अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव की शिकायत पर डीएम और पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब करने के साथ मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है।

मोहित पांडेय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था। इसके बाद विसरा सुरक्षित कर लिया गया था। मामले में मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में चिनहट पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया था और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा सहायक पुलिस कमिश्नर विभूतिखंड की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए थे।

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ये है मामला

व्यापारी मोहित पांडेय का सप्लाई का काम देखने वाले गोंडा निवासी आदेश से विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। शिकायत पर पुलिस पुलिस मोहित और आदेश को चिनहट थाने ले गई थी। पुलिस ने दोनों का शांतिभंग में चालान कर दिया था। 

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हत्या का केस दर्ज कराया था

दूसरे दिन दोपहर में हवालात में मोहित की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में उनकी मां तपेश्वरी ने आदेश, उसके चाचा, इंस्पेक्टर चिनहट अश्वनी चतुर्वेदी और अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था।



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