Stock of fireworks found among the population at two places

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झांसी। समथर में आतिशबाजी के निर्माण के दौरान हुए विस्फोट के बाद की गई जांच में दो स्थानों पर आबादी के बीच पटाखों का भंडारण पाया गया है। दोनों विक्रेताओं को नोटिस जारी कर आतिशबाजी का भंडारण व बिक्री तत्काल प्रभाव से निषिद्ध कर दी गई है।

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विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आतिशबाजी कारोबारियों को दो प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। एलई-1 लाइसेंस के तहत आतिशबाजी का निर्माण किया जा सकता है। जबकि, एलई-5 लाइसेंस के तहत निर्धारित मात्रा में आतिशबाजी का भंडारण व बिक्री की जा सकती है। जनपद में एलई-1 श्रेणी के 14 और एलई-5 श्रेणी के 63 लाइसेंस धारक है। समथर में हुई घटना के बाद इन सभी प्रतिष्ठानों की जांच की गई थी। इस दरम्यान लाइसेंसधारक नैनागढ़ निवासी राजीव गुप्ता और रतनपुरा नगरा निवासी सुनील कुमार राय की दुकान आबादी के बीच पाई गई। इस दौरान दोनों को जिलाधिकारी की ओर से नोटिस जारी करते हुए आतिशबाजी का भंडारण व विक्रय निषिद्ध कर दिया गया है।



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